पटना
ध्वनी प्रदुषण रोकने में सरकार हुई नाकाम, हाई कोर्ट हुआ सख्त
By Deshwani | Publish Date: 9/8/2017 11:27:27 AMपटना, (हि.स. )। बिहार में बढ़ रहे ध्वनी प्रदुषण को रोक पाने में राज्य सरकार की नाकामी और इस गंभीर मसले पर असंवेदनशीलता अपनाये जाने पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अगली सुनवाई में यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने ध्वनी प्रदुषण को रोकने के लिए बनाये गये कानून के अनुपालन के लिए अब तक क्या किया है?
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने अधिवक्ता समीर कुमार की ओर से दायर लोकहीत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे में ध्वनी प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कि जा रही है और न तो इस संबंध में बनाये गये कानून का ही सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है और ना ही आमजनों में ध्वनी प्रदूषण को लेकर कोई जागरुकता का ही कार्य किया जा रहा है। जिस कारण यह समस्या दिनानुदीन गंभीर एवं विकराल होते जा रही है।
सुनवाई के क्रम में अदालत को यह भी बताया गया कि इस सम्बंध में अदालत ने पूर्व में ही राज्य सरकार को इस सम्बंध में मैकेनिज्म तैयार करने और कानून का अनुपालन सख्ती से करते हुए इसकी रिपोर्ट के साथ मामले में एमेकस क्यारी को भी अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद मामले में राज्य सरकार शिथिलता बरत रही है। मंगलवार को सुनवाई के क्रम में एमेकस क्यारी मृग्यांक मौली ने अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।