पटना
सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति में आरक्षण पर 10 को होगी सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 5/8/2017 11:29:01 AMपटना , (हि.स.)। बिहार सरकार की सेवा में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आरक्षण के लिए 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने संबंधी निर्णय के आलोक में अप्रैल,2016 से बिहार सरकार ने मूल कोटि में प्रोन्नति के साथ आरक्षण से प्रोन्नत कर्मियों के लिए यथास्थति बनाने रखने का आदेश दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र राम के अनुसार अनुसार बिहार सरकार की अपील याचिका पर इसी वर्ष मार्च में भी सुनवाई हुई थी। वर्ष 2015 में सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी थी। वहां स्थगन आदेश नहीं मिला पर अपील याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गयी।
बिहार के साथ त्रिपुरा की भी अपील याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिलहाल कर्नाटक सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण लागू होने की सूचना है। अन्य प्राय:सभी सरकारों ने प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया है।