ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
पटना
सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति में आरक्षण पर 10 को होगी सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 5/8/2017 11:29:01 AM
सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति में आरक्षण पर 10 को होगी सुनवाई

पटना , (हि.स.)। बिहार सरकार की सेवा में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आरक्षण के लिए 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने संबंधी निर्णय के आलोक में अप्रैल,2016 से बिहार सरकार ने मूल कोटि में प्रोन्नति के साथ आरक्षण से प्रोन्नत कर्मियों के लिए यथास्थति बनाने रखने का आदेश दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र राम के अनुसार अनुसार बिहार सरकार की अपील याचिका पर इसी वर्ष मार्च में भी सुनवाई हुई थी। वर्ष 2015 में सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी थी। वहां स्थगन आदेश नहीं मिला पर अपील याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गयी। 
बिहार के साथ त्रिपुरा की भी अपील याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिलहाल कर्नाटक सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण लागू होने की सूचना है। अन्य प्राय:सभी सरकारों ने प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS