ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
पटना
टूरिस्ट बसों में स्लीपर लगाने के विरुद्ध लोकहित याचिका का निष्पादन
By Deshwani | Publish Date: 5/8/2017 11:23:56 AM
टूरिस्ट बसों में स्लीपर लगाने के विरुद्ध लोकहित याचिका का निष्पादन

पटना, (हि.स.)| बिहार में चल रहे टूरिस्ट बसों में प्रावधानों के उल्लंघन कर स्लीपर लगाने के विरुद्ध दायर लोकहित याचिका पर केन्द्र सरकार द्वारा अदालत को बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर ऐसे बसों के संचालन की अनुमति दे दी गयी है | 
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने निखिल कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया | याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि सूबे में चल रहे टूरिस्ट बसों में मोटर वाहन अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया था कि टूरिस्ट बसों में जो सोने के लिए जो स्लीपर की व्यवस्था करायी जाती है, वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 का उल्लंघन ही नहीं है बल्कि इससे यात्रियों की जान भी हमेशा खतरे में रहती है। लेकिन इसे रोकने को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार गंभीर नहीं है। जिसपर पिछली सुनवाई में अदालत ने केन्द्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था, जिसपर आज केन्द्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया गया जिसपर अदालत ने संतोष प्रकट करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया | 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS