पटना
टूरिस्ट बसों में स्लीपर लगाने के विरुद्ध लोकहित याचिका का निष्पादन
By Deshwani | Publish Date: 5/8/2017 11:23:56 AMपटना, (हि.स.)| बिहार में चल रहे टूरिस्ट बसों में प्रावधानों के उल्लंघन कर स्लीपर लगाने के विरुद्ध दायर लोकहित याचिका पर केन्द्र सरकार द्वारा अदालत को बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर ऐसे बसों के संचालन की अनुमति दे दी गयी है |
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने निखिल कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया | याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि सूबे में चल रहे टूरिस्ट बसों में मोटर वाहन अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया था कि टूरिस्ट बसों में जो सोने के लिए जो स्लीपर की व्यवस्था करायी जाती है, वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 का उल्लंघन ही नहीं है बल्कि इससे यात्रियों की जान भी हमेशा खतरे में रहती है। लेकिन इसे रोकने को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार गंभीर नहीं है। जिसपर पिछली सुनवाई में अदालत ने केन्द्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था, जिसपर आज केन्द्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया गया जिसपर अदालत ने संतोष प्रकट करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया |