पटना
हाई कोर्ट ने लगाया राज्य सरकार पर दो हजार रुपये का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 5/8/2017 11:21:43 AMपटना, (हि.स.)| बालिग होने एवं स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह के इच्छुक प्रेमी जोडे को नियमानुसार संरक्षण नहीं देकर लड़की के माता-पिता की मिलीभगत से लड़की को महिला सुधार गृह भेजे जाने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है |
जस्टिस डा. रवि रंजन एवं जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने ललित कुमार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया |
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी प्रेमिका को जबरदस्ती सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि वे दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह करना चाहते हैं | याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को यह भी बताया गया कि इस संबंध में उन्होंने एक आवेदन महिला थाना और सहायक थाना कटिहार को भी देकर सुरक्षा देने की मांग की थी, परंतु उनलोगों को सुरक्षा देने की बजाय उल्टे लडकी के माता-पिता से मिलकर लड़की को महिला सुधार गृह भेज दिया गया |
अदालत ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई 7 अगस्त को करने का निर्देश दिया |