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बिहार
सोलर एल. ई. डी. लाईट घोटाला मामले में विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 3/8/2017 7:38:03 PM
सोलर एल. ई. डी. लाईट घोटाला मामले में विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश

पटना, (हि.स.)। भागलपुर जिला में सोलर एल. ई. डी. लाईट घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के जिलाधिकारी को मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 
 
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने सुमन कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहीत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए गए।
 
दरभंगा जिला में सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण करने के मामले में अंचलाधिकारी को आवेदन दिए जाने के बाद भी दो वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले में रघुवीर राय की ओर से दायर लोकहीत याचिका पर इसी खंड पीठ ने सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी को छह माह के भीतर विधि सम्मत कार्रवाई करने और अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।
 
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