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पटना
बीमारी के बहाने अस्पताल में रहने वाले कैदियों पर हाईकोर्ट गंभीर
By Deshwani | Publish Date: 1/8/2017 7:25:48 PM
बीमारी के बहाने अस्पताल में रहने वाले कैदियों पर हाईकोर्ट गंभीर

पटना, (हि.स.)। सूबे के जेलों में बंद दबंग व राजनीतिक रसूखदार कैदियों द्वारा चिकित्सकों की मिलीभगत से अनुचित रूप से गैरजरूरी चिकित्सकीय लाभ लेकर कारा से संरक्षण हासिल किये जाने को पटना हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर यह बताने का निर्देश दिया कि वर्ष 2003 में दिये गये आदेश के आलोक में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ।

चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया था कि सूबे के विभिन्न जेलों में बंद दबंग, रसूखदार एवं राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले कैदी जेल में रहने की बजाय चिकित्सकों की मिलीभगत से चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा वार्ड में भर्ती होकर जेल में रहने से बच रहे हैं।
 
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को यह भी बताया गया कि इस संबंध में अदालत ने पूर्व में ही अपने आदेश में कयी दिशा निर्देश जारी कर रखा है। बावजूद इसके उक्त आदेश का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है और ऐसे में जिन कैदियों को वाणी में इलाज की आवश्यकता है उन्हें इलाज न मिलकर दबंग एवं रसूखदार कैदी इसका लाभ उठाकर खुली हवा में आराम फरमान रहे हैं।
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