पटना
सेक्स स्कैंडल में कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 31/7/2017 5:01:16 PMपटना, (हि.स.)| बिहार के बहुचर्चित निखिल प्रियदर्शी सेक्स स्कैंडल मामले में कांग्रेस नेता बृजेश पांडे और उसके सहयोगी एवं सत्ता के गलियारे में चर्चित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक मृणाल किशोर की अग्रिम जमानत याचिका पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने दोनों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए ब्रजेश पांडेय मृणाल किशोर को व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर आत्म समर्पण कर नियमित जमानत लेने का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि मृणाल किशोर के नाम का उल्लेख सीधे तौर पर प्राथमिकी में है और ना ही जांच के क्रम में आया है। अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी के पारा 98 और 99 में मृणाल किशोर के केवल फ्लैट की चर्चा की गई है।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि निखिल सुरभि मामले में दोनों के बीच समझौता हो गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के नेता और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ,जो पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं । इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भूमिगत हो गए हैं। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के चर्चित एंकर के भाई बृजेश पांडे को इस सेक्स स्कैंडल में आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बृजेश पांडे के अलावा मृणाल किशोर भी अंडर ग्राउंड चल रहे हैं।