बिहार
याचिकाकर्ता बताएं सूबे ने नलकूपों की अद्यतन स्थिति : कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 25/7/2017 7:25:45 PMपटना, (हि.स.)| सूबे में बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने को लेकर सरकार द्वारा की गयी कारवाई के तहत नलकूपों की अद्यतन स्थिति की बारे में दो सप्ताह में अद्यतन स्थिति की जानकारी याचिकाकर्ता को देने का मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया | मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया था कि सूबे में करीब 10 हजार 242 नलकूप संचालित किये जा रहे हैं जिनमें करीब 3740 नलकूप ही कार्य कर रहे हैं। वहीं करीब 4200 नलकूप बंद पड़े हुए हैं वहीं 917 नलकूप पूरी तरह से खराब हैं। जिस कारण किसानों को खेती का कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अदालत को यह भी बताया गया था कि वर्ष 2016 में ही पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा खराब पड़े नलकूपों को चालू करने और की गयी कारवाइयों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद अभी तक खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने की दिशा में सरकार द्वारा कोई ठोस काररवाई नहीं की गयी है। जिस अदालत ने राज्य सरकार को की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 5097 नलकूपों की मरम्मत करा दी गयी है वहीं अन्य को ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।