बिहार
ट्रैफिक व्यवस्था पर सरकार व नगर निगम से कार्रवाई का ब्योरा मांगा हाई कोर्ट ने
By Deshwani | Publish Date: 18/7/2017 8:56:08 PMपटना, (हि.स )। राजधानी पटना में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था से आमजनों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए इस संबंध में की जा रही कारवाई का ब्योरा राज्य सरकार और पटना नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर मांगा है।
मुख्य न्यायायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने पीआईएल फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर अधिवक्ता शशिभूषण कुमार को सुनने के बाद उक्त निर्देश दिया।
अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। सड़कों पर हर जगह जाम ही जाम नजर आता है। इसका एकमात्र कारण सरकार के विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी है। कहीं सड़क पर डस्टबीन रखे हुए हैं, तो कहीं बीच सड़क पर बिजली का पोल गड़ा हुआ है। यातायात के सुचारू परिचालन में लगे हुए ट्रैफिक पुलिस के जवान सिर्फ वीआईपी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आमजनों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
वहीं सुबह और शाम की स्थिति तो अजीबो-गरीब हो जाती है। लोग जब अपने दफ्तर या बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो पांच मिनट का रास्ता उन्हें घंटों में तय करना पड़ता है। यही स्थिति कमोबेश शाम में दिखाई देती है। शाम पांच बजे से रात के नौ बजे तक ट्राफिक जाम रहता है। लोगों को आने-जाने में घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। नगर निगम और यातायात पुलिस आमजन की इस समस्याओं की जानकारी होने के बाबजूद इसे दूर करने की दिशा में कोई कारवाई नहीं कर पा रही है।