बिहार
प्रतिकुलपति की नियुक्ति को चुनौती
By Deshwani | Publish Date: 18/7/2017 8:53:47 PMपटना, (हि.स )| आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में प्रतिकुलपति प्रो. सैय्यद मोहम्मद करीम की नियुक्ति को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने विवि के कुलपति कार्यालय को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब दें।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने उदय शंकर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया है। उक्त नियुक्ति हेतु न तो विज्ञापन ही प्रकाशित किया गया है और ना ही अन्य प्रावधानों का अनुपालन ही किया गया।