बिहार
मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विवि में नियुक्ति पर कार्रवाई का निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 4/7/2017 5:19:49 PMपटना, (हि.स.)। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में बगैर विहित चयन प्रक्रिया अपनाए शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली किए जाने तथा अस्वीकृत पद पर कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को वेतन और अन्य मद का भुगतान किए जाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति को दो माह के भीतर सिंडिकेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर विधि सम्मत कारवाई करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीष राजेन्द्र मेनन तथा न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने एक लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर पदों पर संविदा के आधार पर लगभग 10 लोगों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई और बाद में नियमित बहाली भी की गई परंतु संविदा रद्द नहीं की गई। इस सन्दर्भ में सिंडिकेट की बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।