बिहार
हाईकोर्ट ने राजधानी में अतिक्रमण मुक्ति का मांगा ब्यौरा
By Deshwani | Publish Date: 3/7/2017 6:46:29 PMपटना, (हि.स.) । पटना नगर निगम क्षेत्र की सड़कों को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर सरकार द्वारा क्या कारवाई की जा रही है। इस बारे में पटना उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट कर जवाब देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि था राजधानी पटना के नगर निगम क्षेत्रों की सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा अभी भी बरकरार है। इससे वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं अतिक्रमण के कारण आमजनों को पैदल चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो अतिक्रमण के कारण सड़क दुर्घटना भी घटी है। बावजूद इसके अभी तक कोई कारवाई नहीं की जा रही हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम को निर्देश दिया था कि वह राजधानी पटना के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अदालत को सूचित करें। सोमवार को हुई सुनवाई में पटना नगर निगम ने क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में किये गये अतिक्रमण को चिह्नित कर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे चिह्नित क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई कर रही है, इसका ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करे।