बिहार
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, पटना विवि की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने में क्या हुई कारवाई
By Deshwani | Publish Date: 3/7/2017 6:40:27 PMपटना, (हि.स.) । पटना विश्वविद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कमिटी गठित कर कारवाई करने के निर्देश के बावजूद इसका अनुपालन नहीं किये जाने पर पटना उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन कर अतिक्रमणमुक्त कराने की दिशा में की गयी कारवाइयों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करे।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में पटना विश्वविद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने हेतु डीएम को कहा गया था कि कमिटि गठित कर विश्वविद्यालय की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाय। परंतु अब तक उक्त आदेश के आलोक में कोई कारवाई नहीं की गयी है।
अदालत ने इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए स्पष्ट कहा कि एक सप्ताह के भीतर कमिटी गठित कर अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कारवाई करें और की गयी कारवाइयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में अदालत में प्रस्तुत करें।