बिहार
जानवरों को चौबीस घंटा इलाज की समुचित व्यवस्था करे सरकार: हाई कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 30/6/2017 8:20:19 PMपटना (हि.स.)। राजधानी पटना सहित सूबे के सभी पशु चिकित्सालय में जानवरों को चौबीस घंटा इलाज एवं संसाधनों कि व्यवस्था छह माह के भीतर करने का निर्देश पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
मामले में याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया था की सूबे के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए चौबीस घंटे ईलाज की व्यवस्था नहीं है। यहां तक की राजधानी के वेटनरी कालेज में भी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है। इस कारण आकस्मिक समय में और खासकर रात के समय में पशुओं के बीमार या दुर्घटना होने पर उन्हें समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी मौत हो जाती है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।
शुक्रवार को सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया की पशु चिकित्सालय में रिक्त पडे चिकित्सकों के पद भरने सहित संसाधनों को सुदृढ करने की कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाईयों पर सहमति जताते हुए इसे छह माह में पूरा करने का निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।