बिहार
अलकतरा घोटाला: इलियास हुसैन समेत सात बरी, एक को सजा
By Deshwani | Publish Date: 23/6/2017 8:05:27 PMपटना, (हि.स.)| सीबीआई के विशेष अदालत ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये के अलकतरा घोटाला मामले के अभियुक्त बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि एक अन्य अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई | सीबीआई के विशेष न्यायाधीश-द्वितीय सर्वजीत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सात अभियुक्तों को बरी कर दिया जबकि कलकत्ता के अरिएन्टल ट्रांसपोर्टर कम्पनी के संचालक बिप्लव कुमार दास को तीन साल की सजा के साथ-साथ 2.50 लाख रुपये का जुर्माना किया | जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को 1 साल 3 महीने की सजा अलग से काटनी होगी 1
न्यायालय से बरी होने वाले लोगों में इलियास हुसैन, मुस्ताबा अहमद डायरेक्टर परचेज, केदार पाण्डेय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पथ निर्माण विभाग, एसके दास इंजीनियर, तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन के निजी सचिव मोहम्मद सहाबुद्दीन बेग तथा एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी शीतल प्रसाद माथुर और जी रामनाथ शामिल हैं 1
दो से करोड़ रूपये के अलकतरा घोटाला से जुड़े इस आरसी 42 / ए / 97 मामले में भागलपुर जिला के नवगछिया पथ निर्माण प्रमंडल में 25 लाख रूपये मूल्य का 500 मेट्रिक टन अलकतरा की कम आपूर्ति करने का आरोप था |