बिहार
एएन सिन्हा संस्थान के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी बकाया पेंशन : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 21/6/2017 7:40:34 PMपटना, (हि.स.)। एएन सिन्हा संस्थान के कर्मचारियों को वर्ष 2014 से माह दर माह बकाये पेंशन की राशि देने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दिया। न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने सच्चिदानंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
अदालत को बताया गया कि एएन सिन्हा संस्थान के कर्मचारियों को पेंशन देने संबंधी मामलों पर बिहार सरकार ने पूर्व में ही निर्णय ले लिया था कि उनके पास पेंशन देने सम्बंधित कोई योजना नहीं है। यदि संस्थान चाहे तो वह अपने संसाधन से यहां कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए स्वतंत्र है।
वहीं अदालत को बताया गया कि इस मामले को लेकर अमिताभ चन्द्र एवं प्रो.एस. नारायण द्वारा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में आवेदन दिया था। जिसपर आयोग ने बिहार सरकार को 6 सप्ताह के भीतर बकाये पेंशन को शुरू करने का निर्देश दिया था जिसके आलोक में बिहार सरकार ने एक माह बकाया पेंशन दिया इसके बाद बंद कर दिया। अदालत ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि आयोग सिर्फ मानवाधिकार हनन से सम्बंधित मामलों पर ही कोई फैसला दे सकती हैं न कि वेतन या पेंशन से सम्बंधी मामलों में हस्तक्षेप न करे।
अदालत ने मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य कर रही है, जो सही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि बिहार सरकार द्वारा पूर्व में ही पेंशन नहीं दिये जाने सम्बंधित घोषणा कर दी है। ऐसे में संस्थान के कर्मचारी बकाये पेंशन की राशि पाने के हकदार नहीं प्रतीत होते हैं।