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अस्पतालों में अब तक क्यों नहीं लगे सिटी स्कैन व एमआरआई मशीन : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 19/6/2017 4:34:35 PM
अस्पतालों में अब तक क्यों नहीं लगे सिटी स्कैन व एमआरआई मशीन : हाईकोर्ट

पटना, (हि.स.)। सूबे के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सिटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन अबतक नहीं लगाने से नाराज पटना उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग से दो सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। 

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत द्वारा बार-बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी अब तक राज्य सरकार द्वारा सूबे के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल में सिटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन नहीं लगाया गया है। जिस कारण इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले गरीब मरीजों को दिक्कत होती है। साथ ही सिटी स्कैन एवं एमआरआई कराने के लिए गरीब मरीजों को इधर-उधर भटकना पड़ता है।
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