बिहार
अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन बरी
By Deshwani | Publish Date: 24/5/2017 4:41:19 PMपटना, (हि.स.)। करोड़ों रुपये के अलकतरा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को बिहार के पूर्व मंत्री मो. इलियास हुसैन समेत पांच अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, एक अन्य अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश– द्वितीय सर्वजीत ने मामले की सुनवाई पहले ही पूरा कर लिया था जिस पर बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इलियास हुसैन के अलावा अवकाश प्राप्त उपनिदेशक मुस्तफा अहमद, पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी शोभा सिन्हा तथा रमाधार ठाकुर और ट्रांसपोर्टर प्रवीन धारिया को बरी कर दिया। जबकि न्यायाधीश ने अपने फैसले में प्रवीन कुमार केडिया को दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और चार लाख 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
उल्लेखनीय है कि अलकतरा घोटाले के 38 लाख रुपये के गबन का यह मामला सुपौल रोड डिवीज़न से जुड़ा है। सीबीआई की ओर से वर्ष 1997 में दायर इस मामले में 740 मीट्रिक टन कम अलकतरा आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है।