पाकुड़
उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित भुगतान का दिया आदेश
By Deshwani | Publish Date: 4/8/2017 5:42:31 PMपाकुड़, (हि.स.)। जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद मामले की सुनवाई के बाद जीवन बीमा निगम को अविलंब ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को फोरम के वरीय सदस्य मदन लाल अग्रवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि स्थानीय थानापाड़ा मुहल्ले के गुलाम अशर्फी ने फोरम में जीवन बीमा निगम के खिलाफ परिवाद दायर कर न्याय की मांग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मां स्वर्गीया रूखसाना खातून ने 27 अप्रैल 2013 को जीवन बीमा निगम से जीवन आनंद पाॅलिसी योजना के तहत सात लाख रुपये का बीमा करवाया था। बतौर पहली किश्त उन्होंने 20 हजार 924 रुपये की जमा की थी लेकिन 19 जुलाई 2013 को ब्रेन मलेरिया से उनकी मौत हो गई। उसके बाद गुलाम अशर्फी ने बतौर एकमात्र नामित बीमा राशि के भुगतान का दावा किया। सभी जरूरी कागजात उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद निगम उन्हें टरकाता रहा। आखिरकार फोरम में परिवाद दायर कर न्याय की मांग की। इसपर फोरम के अध्यक्ष राजनारायण तिवारी, वरीय सदस्य मदन लाल अग्रवाल और सदस्य अंजू गुप्ता ने सुनवाई के बाद परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जीवन बीमा निगम को अविलंब आठ फीसदी ब्याज सहित बीमित राशि के भुगतान का आदेश सुनाया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सालेहा नाज तथा विपक्षी की ओर से अधिवक्ता तरुण सरकार ने पैरवी की।