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बोफोर्स मामले की जांच संबंधी याचिका क्यों न खारिज कर दी जाए : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 16/1/2018 7:26:07 PMनई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और वकील अजय अग्रवाल से पूछा कि बोफोर्स मामले की जांच की मांग करने वाली उनकी याचिका क्यों न खारिज कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्पष्टीकरण देने के लिए अंतिम मौका देते हुए कहा कि 2 फरवरी तक जवाब दें। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
पिछली सुनवाई के दौरान वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में नये सबूत मिले हैं। अजय अग्रवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 12 वर्ष से लंबित है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई 2005 को अपने फैसले में बोफोर्स तोप सौदे के मामले में हिंदुजा बंधुओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है। पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की मंजूरी नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की समय सीमा 17 सितंबर 2005 को खत्म हो गई थी जिसके बाद अजय अग्रवाल ने ये याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर 2005 को इस अर्जी पर सुनवाई को सहमत हो गया था। तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
बोफोर्स मामले ने पूर्ववर्ती स्व. राजीव गांधी की सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब तक इस मामले में कोई दोषी नहीं ठहराया जा सका है।