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दिल्ली में सीलिंग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
By Deshwani | Publish Date: 15/1/2018 3:47:28 PMनई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली में सीलिंग के मामले पर मानिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र का कानून अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाला है। पहले दिसंबर 2017 तक अवैध निर्माण पर यथास्थिति रखने का कानून बनाया था। अब उसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमिटी से कहा कि जहां तक मुमकिन है, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते रहें। कोर्ट ने कहा कि डीडीए और एमसीडी की भी ज़िम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करें।
पिछले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अवैध निर्माणों पर सख्ती दिखाते हुए केजे राव की अध्यक्षता वाली मानीटरिंग कमेटी को अधिकार दे दिया था। उससे पहले 6 दिसंबर को कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माम पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए 2006 की मॉनिटरिंग कमिटी को दोबारा सक्रिय करने का आदेश दिया था। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ये आदेश दिया था।