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मंत्री अंबुमनी रामदौस की संसद की सदस्यता को रद्द करने की याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 15/1/2018 3:00:41 PM
मंत्री अंबुमनी रामदौस की संसद की सदस्यता को रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली (हि.स.)। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंबुमनी रामदौस की संसद की सदस्यता को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सांसदों की सदस्यता संविधान के अनुसार संसद ही रद्द कर सकती है।

 
याचिका तमिलनाडु के वकील आर मुथुकृषणन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अंबुमनी रामदौस ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाला था| इसलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान न करने से किसी की संसद सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती है।
 
अंबुमनी रामदौस तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय क्षेत्र से पीएमके पार्टी के सांसद हैं। वे पहले केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं।
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