रांची, (हि.स. )। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में पेश हुए। चारा घोटाले के इस मामले में अंतिम बहस पूरी हो गयी। अदालत ने इस मामले में सजा सुनाने की तिथि 24 जनवरी निर्धारित की है।
गौरतलब है कि चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में कुल 56 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। मामले में छह राजनेता लालू प्रसाद यादव, डा जगन्नाथ मिश्रा, विद्या सागर निषाद, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और आरके राणा शामिल हैं। इसके अलावा तीन आईएएस अफसर फूलचद्र सिंह, सजल चक्रवती, महेश प्रसाद और पशुपालन अधिकारी केएन झा, केएन प्रसाद, बीए झा, डा राम प्रकाश, डा एनके श्रीवास्तव, डा अर्जुन शर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर शिलास तिर्की और 40 सप्लायर मो. सईद, त्रिपुरारी प्रसाद, विजय कुमार मल्लिक, महेन्द्र कुमार, जगमोहन लाल ककड़ दयानंद कश्यप सहित अन्य शामिल हैं।
वरीय लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि सीबीआई की ओर से अबतक 203 गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किये गये हैं जबकि लालू की ओर से 17 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी है। चाईबासा कोषागार से 7.10 लाख के आंवटन के मुकाबले 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपये की अधिक निकासी हुई।