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आय से अधिक संपत्ति केस में छग के मंत्री अजय चंद्राकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
By Deshwani | Publish Date: 10/1/2018 4:46:39 PMनई दिल्ली (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस मामले पर ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिका कृष्ण कुमार साहू और डॉ. मनजीत कुमार ने दायर किया था।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर 2017 को याचिका दायर की थी। इस याचिका के दायर होते ही 24 नवंबर 2017 को मंत्री अजय चंद्राकर ने केवियट दायर कर दी। केवियट का मतलब है कि कोई भी आदेश जारी करने के पहले उसका भी पक्ष सुना जाना।
याचिका में मांग की गई थी कि मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिका में कहा गया था कि मंत्री अजय चंद्राकर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेनामी संपत्ति अर्जित की है।