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कलबुर्गी हत्याकांड की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा सरकार को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 10/1/2018 4:42:15 PM
कलबुर्गी हत्याकांड की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा सरकार को नोटिस

नई दिल्ली (हि.स.)। साहित्य अकादमी विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता एमएम कलबुर्गी की हत्या की एसआईटी से जांच कराने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए, सीबीआई, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने छह हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।
 
याचिका एमएम कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी मल्लीनाथ कलबुर्गी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कलबुर्गी की हत्या ने समाज में सही सोचनेवाले सभी लोगों को हैरान कर दिया है। कलबुर्गी की हत्या अगस्त 2015 में उनके बेंगलुरु स्थित निवास पर दिनदहाड़े की गई थी।
 
उमा देवी की तरफ से वकील कृष्ण कुमार और अभय नेवागी ने कहा कि कर्नाटक पुलिस पिछले तीन सालों से जांच कर रही है। राज्य की सीआईडी हमेशा यही कहती है कि बड़ा खुलासा करनेवाले हैं। उमा देवी के मुताबिक जिन लोगों ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोविंद पनसारे और पुणे में नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या की थी| उन्हीं लोगों और संगठन ने कलबुर्गी की हत्या भी की।
 
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपने असाधारण संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस हत्या की एसआईटी जांच का आदेश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ये तीनों हत्याओं के तार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं| इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा की सरकारों के अलावा सीबीआई और एनआईए को समन्वित जांच करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए।
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