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लोकायुक्त एक्ट बनने के बाद तीन महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करे सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 10/1/2018 4:06:19 PM
लोकायुक्त एक्ट बनने के बाद तीन महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि लोकायुक्त एक्ट बनने के बाद तीन महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करें। वकील अश्विनी उपाध्याय ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका दायर की थी।

 
उपाध्याय ने उत्तराखंड में लोकायुक्त एक्ट 2011 के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि आप राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब करेंगे तब राज्य सरकार ने कहा था कि इस बारे में नया कानून पारित किया गया है और लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
 
इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया था। अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि उत्तराखंड में 2013 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार से जुड़ी सात सौ से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का लोकायुक्त कानून देश का सबसे अच्छा कानून है। राज्य में बिना स्वतंत्र लोकायुक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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