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स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर 19 जनवरी तक हलफनामा दायर करें राज्य : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 8/1/2018 1:33:05 PM
स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर 19 जनवरी तक हलफनामा दायर करें राज्य : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (हि.स.)। देशभर के स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 19 जनवरी तक अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक संभीर मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की जरुरत है। आज हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने अपना जवाब दाखिल किया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को करेगा।

 
पिछले साल 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएम खानविलकर ने अपने को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल के मालिकों को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ मृत छात्र प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
 
पिछले साल 5 अक्टूबर को गुरुग्राम के रेयान स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में सीबीएसई ने 99 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। अपने हलफनामे में सीबीएसई ने कहा था कि प्रद्युम्न मामले में रेयान स्कूल ने अपनी ओर से एफआईआर दाखिल नहीं की थी। रेयान स्कूल में सीसीटीवी कैमरे या तो लगे नहीं थे और थे तो काम नहीं कर रहे थे। स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं थे। विशेष जरुरत वाले छात्रों के लिए रैंप नहीं थे।
 
सीबीएसई के हलफनामे में कहा गया था कि स्कूल में इलेक्ट्रिक पैनल्स खुले पड़े थे। ऐसी खतरनाक जगहों पर ताले होने चाहिए थे ताकि छात्र उसकी चपेट में न आएं। छात्रों के लिए पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा था। बच्चे नल का पानी पीने को मजबूर थे।
 
याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनेवाली दो महिला वकीलों आभा शर्मा और संगीता भारती ने दायर की है। याचिका में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसा न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है।
 
याचिका में इन वकीलों ने मांग की है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जो वर्तमान में सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं उन्हें लागू किया जाए। उनके साथ ही स्कूल प्रबंधनों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। जैसे ही बच्चे स्कूल बसों या वाहनों से स्कूलों में पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएं।
 
पिछले 11 सितंबर को इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि ये केवल रेयान स्कूल की चिंता नहीं है। प्रद्युम्न की मौत का देशभर के स्कूलों में असर होगा। ये सभी छात्रों की सुरक्षा का सवाल है।
 
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