रांची (हि.स.)। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष और अतिरिक्त सजा काटनी होगी । लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू को अब नीचली अदालत से बेल नहीं मिल पायेगी। इसके लिए वह हाईकोर्ट जायेंगे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह 2 बजे ई-कोर्ट पहुंचे। मामले में छह अभियुक्तों सुनील कुमार सिन्हा ,सुशील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय कुमार अग्रवाल, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद और सुधीर भट्टाचार्य के सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये 16 अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी ।
किसको कितनी सुनाई गई सजा
नाम - सजा (वर्ष में) - जुर्माना (लाख में) - अतिरिक्त
1. लालू प्रसाद 3.5 10 1 वर्ष
2. जगदीश शर्मा 7 - 20 - 2 वर्ष
3. डॉ आर के राणा -3.5 -10 -1 वर्ष
4. फूलचंद सिंह - 3.5 -10 -6 माह
5. बेक जूलियस -3.5 -10 -6 माह
6. कृष्ण कुमार प्रसाद- 7 -20 -2 वर्ष
7. सुबीर भट्टाचार्य -3.5 - 10 - 1 वर्ष
8. त्रिपुरारी मोहन प्रसाद- 7 - 10 - 1 वर्ष
9. सुशील कुमार -3.5 - 5 - 6 माह
10.सुनील कुमार सिन्हा- 3.5 - 5 - 6 माह
11. राजाराम जोशी - 3.5 - 5 - 6 माह
12. गोपीनाथ दास - 7 - 10 - 1 साल
13. संजय अग्रवाल - 7 - 10 - 1 साल
14. ज्योति कुमार झा -7 - 10 - 1 साल
15. सुनील गांधी - 7 - 10 - 1 साल
16. महेश प्रसाद - 3.5 - 10 - 6 माह
जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि चारा घोटाला का यह मामला देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले में 23 दिसम्बर को लालू समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। शेष 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।