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चारा घोटाला: लालू पर सुनवाई पूरी, फैसला फिलहाल टला
By Deshwani | Publish Date: 5/1/2018 8:20:06 PM
चारा घोटाला: लालू पर सुनवाई पूरी, फैसला फिलहाल टला

 रांची,  (हि.स.)। सीबीआई की विशेष अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत पांच अन्य आरोपियों की सजा के बिंदुओं पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी। हालांकि सजा पर फैसला फिलहाल टल गया है। जानकारों का कहना है कि अब इनकी सजा पर फैसला सेामवार को हो सकता है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व विधायक डा. आरके राणा, तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, तत्कालीन सचिव महेश प्रसाद, आपूर्तिकर्ता राजा राम जोशी की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी कर ली। शुक्रवार को जेल से ही पांचों आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। अन्य छह बचे आरोपियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 2 बजे से होगी। इधर, लालू समेत पांच आरोपियों को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है। उनमें आईपीसी की धारा 120 बी, 420 रेड बिथ 467, 468, 471, 477 (A) तथा पीसी एक्ट की धारा 31 (2) रेड विथ 13 (A) (C) (D) शामिल है। इन धाराओं में इन दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है जबकि 467 में आजीवन कारावास और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 
 
अदालत में सीबीआई की ओर से लालू के खराब स्वास्थ्य का विरोध किया गया। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों को अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। अधिवक्ता ने लालू प्रसाद को लेकर कहा कि इनका स्वास्थ्य ठीक है। यह राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं। जबकि बचाव पक्ष के वकील ने लालू के बाईपास सर्जरी सहित अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए उन्हें कम से कम सजा देने की गुजारिश की। 
 
गौरतलब है कि मामले में गुरुवार को पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस, मोबाइल वेटनरी ऑफिसर कृष्ण कुमार प्रसाद, आपूर्तिकर्ता गोपीनाथ दास और ज्योति कुमार झा की सजा के बिंदु पर बहस हुई थी। अल्फाबेट के अनुसार अदालत में शुक्रवार तक 10 दोषी आरोपियों के सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है। चारा घोटाले का यह मामला देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले में 23 दिसम्बर को लालू समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। शेष 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
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