राष्ट्रीय
जजों के नाम पर रिश्वत मामले की एसआईटी जांच के लिए रिव्यु पिटीशन दायर
By Deshwani | Publish Date: 5/1/2018 12:44:10 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए जजों के नाम पर रिश्वत देने के मामले की एसआईटी जांच की मांग करनेवाली याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स ( सीजेएआर) ने रिव्यु पिटीशन दायर की है। पिछले एक दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीजेएआर की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेएआर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
रिव्यू पिटीशन में सीजेएआर ने कहा है कि उसकी याचिका में ये नहीं कहा गया था कि सीबीआई ने एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम लिया। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में आरोपों की प्रकृति इस तरह है कि लगता है कि सुनवाई करने वाले जज भी उसमें शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि इस बात की जांच की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेकर पैसों की उगाही की हो।
याचिका में कहा गया है कि ये मौलिक सिद्धांत है कि न केवल न्याय मिलना चाहिए बल्कि न्याय मिलते हुए दिखाई भी देना चाहिए। कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता है। जब मामला मेडिकल कॉलेज का है तो उसकी सुनवाई करने वाले जज को इस याचिका की सुनवाई से हट जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए।