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नाबालिग की रेप और हत्या के दोषी को दी गई फांसी की सजा पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 5/1/2018 12:41:39 PM
नाबालिग की रेप और हत्या के दोषी को दी गई फांसी की सजा पर रोक

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक नाबालिग के साथ रेप और उसकी हत्या के दोषी को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोषी वीरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ट्रायल कोर्ट की फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वीरेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वीरेंद्र पर आरोप है कि उसने अपने पड़ोस की आठ वर्षीया बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए वीरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि समाज में एक सीख देने के लिए फांसी की सजा जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।

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