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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : सुप्रीम कोर्ट ने मांगा राज्यों से जवाब
By Deshwani | Publish Date: 4/1/2018 5:42:45 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने वाले कानून को प्रभावी ढंग से पूरे देश मे लागू करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और सभी राज्यों से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
एनजीओ इनिशिएटिव फॉर इनक्लुजन फाउंडेशन की ओर से वकील संजय पारिख और अनिता शेनॉय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगानेवाले कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। याचिका में मांग की गई है कि कानून की धारा 5 के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति, धारा 6 और 7 के तहत स्थानीय शिकायत कमेटी का गठन करने, धारा 4 के तहत आंतरिक शिकायत कमेटियों का गठन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
अप्रैल 2013 में राष्ट्रपति ने इस कानून पर हस्ताक्षर किया था और 2013 के दिसंबर में ये कानून अस्तित्व में आया था। कांग्रेस ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के मसले पर केंद्र पर आरोप लगाते हुए ट्वीट कर कहा कि 9860 करोड़ के कुल बजट में से दो वर्ष में मात्र 7% ही खर्च हो पाया है।