राष्ट्रीय
फेरा कानून के उल्लंघन में विजय माल्या भगोड़ा घोषित
By Deshwani | Publish Date: 4/1/2018 4:48:58 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर फेरा कानून के उल्लंघन के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया।
ईडी के समन के बाद उपस्थित नहीं होने पर ईडी ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि माल्या की उपस्थिति के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उसने माल्या के दफ्तर और आवास पर नोटिस भेजा। यहां तक कि अखबारों में भी विज्ञापन दिया।
पिछले 8 नवंबर को ईडी ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माल्या को 18 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। लेकिन माल्याा कोर्ट में पेश नहीं हो पाए।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की तिथि नियत नहीं होती है। इसे प्रतिवादी के खिलाफ कभी भी तामिल किया जा सकता है।
पटियाला कोर्ट ने माल्या को व्यक्तिगत पेशी से छूट के पिछले साल के अपने फैसले को हटा लिया है। ईडी ने माल्या पर आरोप लगाया है कि उसने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिए थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।