राष्ट्रीय
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय मामला : तेरह दिनों तक सिर्फ फाइल को पढ़ती रही सीबीआई
By Deshwani | Publish Date: 4/1/2018 4:33:55 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली पुलिस ने 20 दिसंबर के पूर्व ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय मामले में फाइल सीबीआई को भेज दी थी। फिर 20 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फाइल को सीबीआई के पास भेज दिया।
लेकिन सीबीआई शायद 13-14 दिनों तक फाइल को पढ़ती रही है और कल बुधवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई सूत्र बताते हैं कि यह सीबीआई की कोई नई कोताही नहीं, इसके अधिकारी लगभग हर मामले में एेसा ही करते हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले 19 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने स्वयंभू बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के रोहिणी स्थित आश्रम पर छापा मारा था और वहां से बलपूर्वक रखे जा रही कई महिलाओं को वहां से बरामद किया था। फिर दिल्ली के रोहिणी जिले के अंतर्गत आने वाले विजय विहार थाने में इस मामले में तीन मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता देखते हुए इस मामले में एक एनजीओ फाउंडेशन फॉर सोशल इंपावरमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी। न्यायालय ने मामले को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दे दिया। लेकिन सीबीआई एसआईटी बनाने में ही उलझी रही।
हालांकि इस मामले में पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं और न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि पूरे मामले को देखते हुए सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे।