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मनी लाउंड्रिंग के आरोपी गगन धवन को जमानत
By Deshwani | Publish Date: 4/1/2018 4:12:20 PM
मनी लाउंड्रिंग के आरोपी गगन धवन को जमानत

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद कारोबारी गगन धवन को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज सिद्धार्थ शर्मा ने धवन को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही रकम के दो प्रतिभूतियों पर जमानत दी है ।

 

धवन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि इतने बड़े मामले में अभियुक्त कंपनी के किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। उस कंपनी का चार्टर्ड एकाउंटेंट क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। आप केवल पिक एंड चूज पर काम क्यों कर रहे हैं।

 

धवन की जमानत का ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि अभियुक्त की वजह से देश को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके खिलाफ जांच अहम मोड़ पर है। अगर उसे जमानत दी गई तो वह देश छोड़कर भाग सकता है।

 

धवन पर पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 नवंबर को गगन धवन को मनी लाउंड्रिंग कानून (पीएमएलए) की धाराओं में गिरफ्तार किया है। पटियाला कोर्ट द्वारा ईडी को हिरासत में देने से इनकार करने के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पिछले 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने धवन को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। बाद में 15 नवंबर को पटियाला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 

 

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