राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशनिंग करने के नियमों में ढील
By Deshwani | Publish Date: 4/1/2018 12:27:26 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। विंटर ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलते ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मेंशनिंग करने के नियमों में ढील दी। चीफ जस्टिस ने आज जूनियर वकीलों को भी मेंशनिंग की छूट दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेंशनिंग अच्छी प्रैक्टिस की शुरुआत है।
चीफ जस्टिस ने पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही किसी केस को मेंशन करने की अनुमति दी थी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने इससे छूट देते हुए जूनियर वकीलों को भी मेंशनिंग की छूट दे दी। किसी मामले पर जल्द सुनवाई या पहले से लिस्टेड मामले को जल्द लिस्ट करने के लिए वकील चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष मेंशन करते हैं जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच फैसला लेती है।
पिछले 20 सितंबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला किया था कि अब मामलों को सिर्फ एडवोकेट आन रिकॉर्ड ही मेंशन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए फैसला किया गया था कि 19 सितंबर को मेंशनिंग के लिए लंबी लाइन लगी थी और सीनियर एडवोकेट एक से ज्यादा मामले मेंशन कर रहे थे। इसके बाद वकील पीवी दिनेश ने कहा कि जो मुवक्किल सीनियर एडवोकेट को रखने की स्थिति में नहीं होगा करता उसका नंबर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की मेंशनिंग की सीमा नहीं होती थी और वे कई मामलों को जल्द सुनवाई के लिए मेंशन कर सकते थे।