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विस अध्यक्ष का आदेश, पूर्व विधायक अब नहीं कर सकेंगे उप्र सरकार के लोगो का इस्तेमाल
By Deshwani | Publish Date: 1/1/2018 4:32:37 PM
विस अध्यक्ष का आदेश, पूर्व विधायक अब नहीं कर सकेंगे उप्र सरकार के लोगो का इस्तेमाल

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सूबे के पूर्व विधायकों को राज्य सरकार के लोगो का इस्तेमाल करने से मना किया है। यह आदेश लोगों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। 

एक विधायक ने उप्र सरकार के लोगो के गलत इस्तेमाल को लेकर राज्यपाल राम नाईक को पत्र लिखा था। इसके बाद राज्यपाल ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को लिखा।
 
राज्यपाल का पत्र मिलते ही श्री दीक्षित ने आज एक आदेश जारी करते हुए सभी पूर्व विधायकों को सरकार के लोगो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। विधानसभा अध्यक्ष का यह आदेश दोनों सदनों के पूर्व सदस्यों पर लागू होगा। इनमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री अथवा मंत्री भी हो सकते हैं। यदि वे वर्तमान में किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो पूर्व विधायक होने के नाते सरकार के लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
 
दरअसल, प्रदेश के दोनों सदन (विधानसभा और विधान परिषद) के सदस्यों के प्रयोग के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा लेटर हेड जारी किया जाता है। इस लेटर हेड पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो बना होता है। 
 
वहीं पूर्व विधायकों के लिए कोई लेटर हेड नहीं जारी होता। लेकिन, अधिकतर पूर्व विधायक स्वयं लेटर हेड छपवा लेते हैं और उस पर राज्य सरकार का लोगो भी छपवा लेते हैं, जो नियम विरुद्ध है। अब राज्यपाल के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोगो के इस्तेमाल पर सख्त आदेश जारी कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इससे लोगो का दुरुपयोग नहीं हो पायेगा। 
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