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बिना शपथ व जरूरी दस्तावेज के पासपोर्ट दिलाने वाले को पांच साल सश्रम कारावास की सजा
By Deshwani | Publish Date: 29/12/2017 4:55:03 PM
बिना शपथ व जरूरी दस्तावेज के पासपोर्ट दिलाने वाले को पांच साल सश्रम कारावास की सजा

नई दिल्ली, (हि.स.)। हैदराबाद स्थित सीबीआई विशेष न्यायालय ने आज शुक्रवार को आव्रजन संरक्षक कार्यालय में पदस्थापित एक सहायक को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे एक लाख का आर्थिक जुर्माना भी भरने को कहा गया है।

इस संबंध में एक अगस्त 2006 को एक मामला दर्ज किया गया था। मामले में आरोप था कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति से मिलीभगत कर बिना शपथ-पत्र व जरूरी दस्तावेज के पासपोर्ट निर्गत कर दिया। इस तरह उसने अपने कार्यालयीय शक्ति का फायदा उठाते हुए गैरकानूनी काम को अंजाम दिया। सीबीआई ने अनुसंधान के उपरांत इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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