राष्ट्रीय
इसी सप्ताह संसद में पेश होगा तीन तलाक पर विधेयक
By Deshwani | Publish Date: 26/12/2017 4:16:57 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। मुस्लिम समाज की शादीशुदा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार इस सप्ताह संसद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 पेश कर सकती है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में तीन तलाक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसी माह विधेयक का मसौदा तैयार कर उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यह विधेयक संसद में पेश किया जाना है। संभव है कि तीन तलाक को गैरजमानती अपराध बनाने के लिए सरकार गुरुवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश करे। लोकसभा की कार्यसूची में इस सप्ताह गुरुवार को इस विधेयक को सूचीबद्ध किया गया है।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में एक बार में तीन तलाक देने वाले को तकरीबन तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान बताया जा रहा है। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद संसद में इस विधेयक को पेश करेंगे। संसद से पारित होने के बाद यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक को गैर कानूनी ठहराया था। बीते अगस्त माह में न्यायालय ने तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को इस बाबत 6 माह के अंदर कानून बनाने को कहा था। न्यायालय की बात पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने 4 माह में इस तीन तलाक पर कानून का मसौदा तैयार कर दिया है जो संसद में पेश होना है।