ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
चारा घोटाला में लालू गये जेल, सजा का ऐलान 3 जनवरी को
By Deshwani | Publish Date: 23/12/2017 8:28:13 PM
चारा घोटाला में लालू गये जेल, सजा का ऐलान 3 जनवरी को

रांची, (हि. स.)। चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से जुड़े प्रकरण में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 अभियुक्तों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत लालू की सजा के बिंदु पर तीन जनवरी को फैसला सुनायेग करार दिये जाने के बाद लालू को हिरासत में भेज दिया गया।


कांड संख्या आरसी 64 ए/96 मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने लालू समेत अन्य 16 लोगों को घोटाले में दोषी पाया जबकि जगन्नाथ मिश्रा समेत अन्य छह अभियुक्तों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया। अदालत के फैसले से नाखुश राजद के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर लालू के समर्थन में नारे लगाये जबकि राजद सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसे भाजपा का खेल बताया है। उन्होंने कहा कि एक ही मामले में लालू को जेल जबकि जगन्नाथ मिश्रा को बरी कैसे किया जा सकता है? इस आदेश के खिलाफ पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। गौरतलब है कि यह घोटाला देवघर कोषागार से जुड़ा हुआ है, जिसमें 89 लाख 24 हजार 164 रुपये की निकासी अवैध तरीके से कर ली गई थी। मामले में 13 दिसम्बर को अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी।


दो चार्जशीट दाखिल की गई थी
इस मामले में सीबीआई की ओर से 38 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में दो चार्जशीट दाखिल की गई थी। पहली जार्चशीट 27 अक्टूबर, 1997 को सीबीआई के इंसपेक्टर सह अनुसंधान पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद ने 34 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी। दूसरी चार्जशीट 25 अगस्त, 2004 को चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी।


लालू के अलावा इन्हें भी पाया गया दोषी
चारा घोटाला में लालू के अलावा जिन लोगों को विशेष न्यायालय ने दोषी पाया, उनमें पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री डा आरके राणा, तत्कालीन वित्त आयुक्त फुलचंद सिंह, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, टीवीओ देवघर कृष्ण कुमार प्रसाद, कोषागार पदाधिकारी सुबीर भट्टाचार्जी, आपूर्तिकर्ता अधिकारी त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार, सुनील सिंह, राजा राम जोशी, गोदी नाथ दास, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी और महेश प्रसाद का नाम है।


इन्हें कोर्ट ने बरी किया
कोर्ट द्वारा बरी किये जाने वालों में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, तत्कालीन पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन आयकर आयुक्त अधीप चंद्र चौधरी, आपूर्तिकर्ता सरस्वती चंद्र, और साधना सिन्हा का नाम है।


इनका हो चुका है निधन
चारा घोटाले में जिन अभियुक्तों का निधन हो चुका है, उनमें शेषुमुनी राम, श्याम बिहार सिन्हा, राम राज राम, भोलाराम तूफानी, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, राजो सिंह, ब्रजभूषण प्रसाद, ओम प्रकाश गुप्ता और के अरूमुगम हैं।


तीन बने सरकारी गवाह
इस मामले में तीन आरोपी सरकारी गवाह बन गये हैं, जिनमें राघवेंद्र किशोर दास, शिव कुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद शर्मा शामिल हैं।


दो लोगों ने दोष स्वीकार कर लिया
इस मामले के दो आरोपियों प्रमोद कुमार जायसवाल और सुशील कुमार झा ने ट्रायल के दौरान दोष स्वीकार लिया था। इसके बाद दोनों को वर्ष 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सात-सात साल की सजा सुना चुकी है।


गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकदमा संख्या आरसी/64 ए/1996 दर्ज किया था।


 

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS