राष्ट्रीय
रासुका की अर्जी पर हिंदू महासभा के नेता को नोटिस जारी
By Deshwani | Publish Date: 13/10/2017 3:10:24 PMनई दिल्ली,(हि.स.)। उत्तरप्रदेश के हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) हटाने के फैसले के खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमलेश तिवारी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कमलेश तिवारी को नोटिस जारी किया।
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद लखनऊ के डीएम ने 9 दिसंबर 2015 को उनके खिलाफ रासुका लगाते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद कमलेश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जल्द फैसला सुनाने की अर्जी दायर की। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर चार हफ्ते में फैसला करें। इसके बाद 30 सितंबर 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कमलेश तिवारी के खिलाफ लगाए गए रासुका को निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार ने दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।