राष्ट्रीय
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम भी चिंतित : केंद्र
By Deshwani | Publish Date: 11/10/2017 3:40:32 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर दिशानिर्देश और एडवाइजरी जारी करते रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए हर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अफसर बनाया जाए।
पिछले 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से गाइडलाइन और एक्शन प्लान पर सुझाव मांगे थे । कोर्ट ने कहा था कि ये जरुरी है कि बच्चे बिना डर के स्कूल जाएं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 30 अक्टूबर तक सुझाव कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछले 15 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रेयान स्कूल गुरुग्राम के मृत बच्चे प्रद्युम्न के पिता की याचिका के साथ करने का फैसला किया।
याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनेवाली दो महिला वकीलों आभा शर्मा और संगीता भारती ने दायर की है। याचिका में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसा न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है।
याचिका में इन वकीलों ने मांग की है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जो वर्तमान में सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं उन्हें लागू किया जाए। उनके साथ ही स्कूल प्रबंधनों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। जैसे ही बच्चे स्कूल बसों या वाहनों से स्कूलों में पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएं। उधर, रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार के अलावा सीबीएसई और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।