राष्ट्रीय
माफिया ब्रजेश सिंह पर नहीं चलेगा मकोका के तहत केस
By Deshwani | Publish Date: 11/10/2017 2:59:27 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तरप्रदेश के माफिया ब्रजेश सिंह पर मकोका के तहत केस नहीं चलाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ब्रजेश सिंह पर मकोका के तहत मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि उन्होंने दिल्ली में संगठित अपराध को अंजाम नहीं दिया है।
ब्रजेश सिंह को दिल्ली कि पटियाला हाउस कोर्ट ने भी मकोका के आरोप से बरी कर दिया था। ब्रजेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश सिंह पर अपराध से एक हजार करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगाया था और उसकी दर्जनों फर्जी कंपनियों का ब्यौरा दिया था।
ब्रजेश फिलहाल बनारस की जेल में बंद है और उसके खिलाफ उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में करीब दो दर्जन हत्याओं का आरोप है। सितंबर 1992 को मुंबई के जे जे अस्पताल में अरूण गवली गिरोह के सदस्य शैलेश हलदनकर और दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में भी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसमें उसे बरी कर दिया गया था।