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18 वर्ष से कम की नाबालिगों के साथ पतियों द्वारा बनाए जबरन यौन संबंध रेप : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 11/10/2017 1:30:04 PM
18 वर्ष से कम की नाबालिगों के साथ पतियों द्वारा बनाए जबरन यौन संबंध रेप : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 18 वर्ष से कम की नाबालिगों के साथ पतियों द्वारा बनाए जबरन यौन संबंध को रेप करार दिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारे फैसले का प्रभाव आगे से होगा। इसके पहले की गई शादियां इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि आज के बाद से 15 से 18 वर्ष की नाबालिगों के साथ पतियों द्वारा जबरन बनाया गया यौन संबंध रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर शादी के एक साल के अंदर कोई नाबालिग पत्नी जबरन यौन संबंध की शिकायत करती है तो पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है ।

 

इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था । सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रेप के प्रावधान में पुरुषों के प्रोटेक्शन की वकालत की थी । केंद्र ने कहा था कि ये देश में बाल विवाह रोकने के लिए जरुरी है । केंद्र ने कहा था कि भारतीय दंड विधान की धारा 375 के अपवाद दो को निरस्त करने की कोई जरुरत नहीं है । केंद्र ने कहा था कि इसके लिए संसद को एक तय समय के तहत विचार कर फैसला करने देना चाहिए ।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाल विवाह एक विवाह नहीं बल्कि एक मृगतृष्णा है। कोर्ट ने कहा था कि यह मैरेज नहीं मिराज है। कोर्ट ने कहा था कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं। 

 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष के बीच शादी करने वाली महिलाओं को किसी तरह का संरक्षण नहीं है। एक तरह लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु भले ही 18 वर्ष हैं लेकिन इससे कम उम्र की लड़कियों की शादी धड़ल्ले से हो रही है। याचिका में कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष की लड़कियों की शादी अवैध नहीं होती है लेकिन इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि इतनी कम में उम्र में लड़कियों की शादी से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

 

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