राष्ट्रीय
दिनाकरन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
By Deshwani | Publish Date: 6/10/2017 5:01:52 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। एआईएडीएमके के नेता टीटीवी दिनाकरन द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा आज पार्टी के सिंबल को लेकर तीन बजे होनेवाली सुनवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज दोपहर दो बजे सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि निर्वाचन आयोग आज चार बजे से सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मसले पर 10 नवंबर तक निर्वाचन आयोग फैसला करे। पहले निर्वाचन आयोग ने 31 अक्टूबर तक फैसला करने का समय दिया था।
पहले निर्वाचन आयोग इस मसले पर आज तीन बजे से सुनवाई शुरु करनेवाला था जिसके खिलाफ टीटीवी दिनाकरन ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकता है निर्वाचन आयोग नहीं। आज सुबह दिनाकरन ने इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोपहर दो बजे सुनवाई करने पर सहमत हो गई थी।
दरअसल निर्वाचन आयोग ने आज से सुनवाई करने का फैसला किया था और दिनाकरन ने जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे खारिज कर दिया था।