राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट : आरक्षण पर केंद्र, राजस्थान सरकार को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 6/10/2017 4:43:30 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। राजस्थान आरक्षण अधिनियम 2008 को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता कैप्टन गुरविंदर सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में आरक्षण अधिनियम 2008 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अब राजस्थान सरकार ने आरक्षण अधिनियम 2015 को लागू कर दिया है| इसलिए ये याचिका स्वत: शून्य हो जाती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई थी लेकिन वो भी खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैप्टन गुरविंदर सिंह और समता आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। समता आंदोलन की तरफ से वकील शोभित तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने पिछले 5 मई को याचिका के सभी पहलुओं पर गौर किए बिना ही गलत तरीके से याचिका को शून्य कर दिया था। समता आंदोलन के नेता ने बताया कि आरक्षण अधिनियम 2008 के तहत 68 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में समता आंदोलन ने पूरी आरक्षण प्रक्रिया को ही खत्म करने की मांग की थी।