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बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग पर नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 3/10/2017 6:48:55 PM
बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग पर नोटिस

 नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए इलेक्टोरल बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के प्रावधान के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। 

 
एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने याचिका दायर कर इस कानून का विरोध किया है। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस संशोधन के तहत किसी कारपोरेट द्वारा राजनीतिक दलों को धन देने की अधिकतम 7.5 फीसदी सीमा को खत्म कर दिया गया है।
 
इस इलेक्टोरल बांड के जरिए राजनीतिक दल बिना किसी खुलासे के धन ले सकते हैं। इस बांड को खरीदने वाले के नाम का खुलासा नहीं होगा और वो किसी भी राजनीतिक दल को ये बांड चंदे के रूप में दिया जा सकता है। इस बांड के जरिए राजनीतिक दल विदेशी संगठनों से भी चंदा लेने सकते हैं। पिछले मार्च में लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2017 में संशोधन किया था।
 
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