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बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग पर केंद्र, निर्वाचन आयोग को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 3/10/2017 3:03:25 PM
बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग पर केंद्र, निर्वाचन आयोग को नोटिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए इलेक्टोरल बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के प्रयास के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। 
 
एक एनजीओ ने याचिका दायर कर इस कानून का विरोध किया है। इस इलेक्टोरल बांड के जरिए राजनीतिक दल बिना किसी खुलासे के धन ले सकते हैं। इस बांड को खरीदने वाले के नाम का खुलासा नहीं होगा और वो किसी भी राजनीतिक दल को ये बांड चंदे के रूप में दिया जा सकता है। इस बांड के जरिए राजनीतिक दल विदेशी संगठनों से भी चंदा ले सकते हैं। 
 
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