राष्ट्रीय
ईडी व इनकम टैक्स करेगा डेरे की संपत्ति की जांच
By Deshwani | Publish Date: 27/9/2017 4:33:59 PMचंड़ीगढ़, (हि.स.)। डेरा प्रमुख रामरहीम को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार देने के बाद जो हिंसा हुई, उसके नुकसान का आंकलन करने के लिए उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से पंजाब एवं हरियाणा में ट्रिब्यूनल बनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने डेरे में मनीलांड्रिंग के ओर डेरे की संपत्ति की पूरी जांच ईडी और इनकम टैक्स विभाग को करने के आदेश दिए गए है। अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
बुधवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर पूर्व जज एके पंवार ने कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि डेरे में से कोई आपत्तिजनक वस्तु या अन्य सामान नहीं मिला है। विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए के लिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा।
एक अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि क्या कभी डेरे की आय की जांच करवाई गई। डेरा प्रमुख मनी लाड्रिंग का काम भी करता था, लेकिन क्या केंद्रीय एजेंसी ने कोई जांच नहीं की। डेरे पर आरोप लगे हैं कि डेरे में सभी निर्माण अवैध है सभी निर्माण आबादी देह में है। किसी भी नगर योजनकार व सरकार से परमिशन नहीं ली गई है। किसी भी फैक्टरी, अस्पताल व स्कूल के लिए भी एनओसी नहीं ली गई है।
डेरे के सभी निर्माण की जांच की जाए कि स्कूल व अस्पताल से लेकर अन्य निर्माण बनाने की इजाजत कहां से मिली। इन आरोपों के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिए कि डेरे की संपत्ति की जांच ईडी व इनकम टैक्स करे। केंद्र सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता सतपाल जैन ने बताया कि कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में फिलहाल डेरे से कोई आपत्तिजनक वस्तु या अन्य सामान नहीं मिला है। कमिश्नर की ओर से कोर्ट से इंडेक्स पेडिंग रिपोर्ट पेश करने का समय मांगा है। लोगों को उनका क्लेम सही तरीके से मिले इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा में ट्रिब्यूनल बनाने के आदेश दिए गए हैं।