राष्ट्रीय
सुनंदा केस : पुलिस की अर्जी नामंजूर, टूटेगा लीला होटल का सील
By Deshwani | Publish Date: 26/9/2017 4:32:12 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को नामंजूर कर दिया जिसमें उसने लीला होटल के उस सुईट का सील तोड़ने के लिए और समय की मांग की थी जिसमें सुनंदा पुष्कर की मौत हुई थी। कोर्ट ने पिछले 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वो उस सुईट का सील तोड़े। कोर्ट ने पुलिस के संयुक्त आयुक्त को सुनंदा पुष्कर की मौत की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
पिछले 19 अगस्त को कोर्ट ने पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो लीला होटल के उस सुईट का सील तोड़ने में देरी कर रही है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र सिंह ने पुलिस से पूछा था कि आपने होटल को ये बताने में क्यों देरी की कि उन्हें जांच के लिए और समय चाहिए।
कोर्ट ने पिछले 21 जुलाई को ही होटल के सुईट का सील चार सप्ताह में तोड़ने का आदेश दिया था। इस मामले में लीला होटल के वकील ने कहा था कि होटल का वह सुईट 2015 से सील है। लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में सबूत इकट्ठे नहीं किए हैं।